केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत 41 भाजपा सदस्यों पर झारखंड में धारा 144 उल्लंघन का मामला दर्ज


रांची में 12 अप्रैल को राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुतला फूंकते भाजपा कार्यकर्ता फोटो क्रेडिट: एएनआई

झारखंड की राजधानी में हाल ही में भगवा पार्टी के सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास और बाबूलाल मरांडी सहित 41 भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, एक अधिकारी ने 13 अप्रैल को कहा।

पुलिस ने मंगलवार को सचिवालय की ओर मार्च करने से रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज किया, जहां आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी। प्रशासन ने कहा था कि उल्लंघन करने वालों पर मामला दर्ज किया जाएगा।

अपर जिलाधिकारी (कानून व्यवस्था) आरएन आलोक ने बताया कि मौके पर तैनात कार्यपालक दंडाधिकारी की शिकायत के आधार पर 41 लोगों के खिलाफ धुर्वा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. एफआईआर दर्ज किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मुंडा ने इसे “राजनीतिक साजिश” बताया।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने भगवा दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, उसके विरोध में भाजपा ने बुधवार को ‘काला दिवस’ मनाया। “पुलिस अत्याचार” का विरोध करने के लिए, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक प्रतीकात्मक “अंतिम संस्कार जुलूस” निकाला।

रांची पुलिस ने मंगलवार को कहा था कि जब आंदोलनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर सचिवालय की ओर जाने की कोशिश की तो उसने “हल्का लाठीचार्ज” किया और आंसू गैस के गोले छोड़े।

बीजेपी ने खनिज संपन्न राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, व्याप्त भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की उच्च दर के विरोध में मार्च का आयोजन किया।

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