केवल प्रतीकात्मक तस्वीर।
एलुरु पोक्सो अदालत ने एलुरु जिले के जंगारेड्डीगुडेम पुलिस डिवीजन के तहत एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने वाले दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 के तहत दोषी ठहराया गया था। दोषी पीड़िता के रिश्तेदार हैं।
27 मार्च को दिए गए एक फैसले में, एलुरु POCSO कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एस. उमा सुनंदा ने दो दोषियों – कोटा नवीन उर्फ सोंगा तांबी और तल्लूरी राजस्कर को आजीवन कारावास और ₹5,000 का जुर्माना लगाया है। अपराध के समय (2016) दोषी की उम्र 22 वर्ष थी।
2016 में दोनों युवकों ने नाबालिग लड़की को उस समय अगवा कर लिया जब वह अपने घर जा रही थी और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना का खुलासा तब हुआ जब किशोरी गर्भवती पाई गई। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। जंगरेडिगुडेम डिवीजनल पुलिस के अनुसार, “पीड़िता की गर्भावस्था विफल हो गई है”।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को पीड़ित मुआवजा अधिनियम के तहत पीड़ित को एक लाख रुपये का ‘मुआवजा’ देने को भी कहा।