समाचार सार एपिसोड 14, लोन APP से blackmailing, domicile निति पर नितीश को मिला कांग्रेस का समर्थन, मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें जमानत याचिका खारिज, राज्यपाल और सरकार के खींचतान में तेलंगाना के हजारो बच्चो के भविष्य से खिलवाड़, 1. RIGHT TO PRIVACY कानून में किसी भी तरह की छेड़ छाड़ से दिल्ली उच्च न्यायलय का इनकार, ठुकड़ाई जनहित याचिका
सबसे पहले आज 3 जुलाई 2023 के मुख्य समाचार
1. RIGHT TO PRIVACY कानून में किसी भी तरह की छेड़ छाड़ से दिल्ली उच्च न्यायलय का इनकार, ठुकड़ाई जनहित याचिका
2. दिल्ली उच्च न्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी शिशोदिया की बढ़ी मुश्किलें
3. सरकार को गुरु नानक और श्रीनिधि विश्वविद्यालयों में “अवैध रूप से” प्रवेशित छात्रों को स्थानांतरित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
4. बेंगलुरु पुलिस ने उधारकर्ता के फोन को हैक करने के लिए 15 लोन ऐप्स पर मामला दर्ज किया है
5. कांग्रेस ने स्कूल शिक्षक भर्ती में अधिवास नीति को वापस लेने के बिहार सरकार के फैसले का समर्थन किया
अब समाचार विस्तार से
1. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पुलिस को शिकायतकर्ताओं से आरोपों को साबित करने के लिए जांच के दौरान नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग जैसे वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरने की इच्छा के बारे में पूछने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 15 मई को याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने पहले कहा था कि “हम कानून निर्माता नहीं हैं” और याचिकाकर्ता को अपना मामला योग्यता के आधार पर स्थापित करना होगा। उपाध्याय ने पुलिस से शिकायतकर्ता से यह पूछने का निर्देश मांगा था कि “क्या वह अपने आरोप को साबित करने के लिए जांच के दौरान नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग जैसे वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरने को तैयार है” और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में अपना बयान दर्ज करें। अन्य खबर विडियो में मौजूद
News Summary Episode 14, Blackmailing from loan APP, Congress support to Nitish on domicile policy, Manish Sisodia’s difficulties increased, bail plea rejected, Governor and government’s tussle with the future of thousands of Telangana children, 1. RIGHT TO PRIVACY LAW Delhi High Court refuses to tamper with any kind, rejects PIL
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