उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपियों में से एक केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे की जमानत याचिका का विरोध किया।
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ को बताया कि अपराध गंभीर है।
उन्होंने कहा, “यह एक गंभीर और जघन्य अपराध है और इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।”
मामले में सुनवाई चल रही है.
3 अक्टूबर, 2021 को, लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उस समय भड़की हिंसा में आठ लोग मारे गए थे, जब किसान विरोध कर रहे थे, तब उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इलाके का दौरा किया था।
उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, चार किसानों को एसयूवी ने कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना के बाद गुस्साए किसानों ने कथित तौर पर एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई।