आप नेता मनीष सिसोदिया। फ़ाइल | फोटो क्रेडिट: पीटीआई
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 21 मार्च, 2023 को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि उन्होंने आबकारी घोटाला मामले की सीबीआई जांच में सहयोग किया है और किसी भी तलाशी में उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री सामने नहीं आई है।
सिसोदिया के वकील ने आप नेता की जमानत याचिका पर दलील देते हुए कहा कि उनसे हिरासत में पूछताछ की अब जरूरत नहीं है और उनके भागने का जोखिम नहीं है।
उनके वकील ने तर्क दिया, “मैं लोक सेवक हूं लेकिन दो अन्य लोक सेवकों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं।”
सीबीआई द्वारा 26 फरवरी को गिरफ्तार किए गए श्री सिसोदिया के वकील ने आगे कहा कि उनके खिलाफ घूस लेने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है और आबकारी नीति में बदलाव विशुद्ध रूप से सामान्य प्रक्रिया में है।
उन्होंने कहा कि आबकारी नीति में बदलाव का मामला दिल्ली उपराज्यपाल और वित्त सचिव सहित अन्य के पास गया।
