कोझीकोड में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को कोझिकोड के फातिमा अस्पताल में एक डॉक्टर पर हुए हमले के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों की अग्रिम जमानत याचिकाओं और फरार लोगों की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायाधीश केई सलीह ने चौथे आरोपी, अपना बच्चा खो चुकी महिला के पति सलमानुल फारिस और पांचवें आरोपी मोहम्मद राशिद की अग्रिम जमानत खारिज कर दी, जो फरार हैं।
अदालत ने सहीर फैसल, मोहम्मद अली और अशरफ की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया, जिन्हें पहले न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत (I) ने रिमांड पर लिया था। जोजू सिरिएक सरकारी वकील थे, जबकि एडवोकेट एमए अशोकन हृदय रोग विशेषज्ञ पीके अशोकन के लिए पेश हुए, जिन पर कथित रूप से हमला किया गया था।