श्रीजीत आर. कुमार द्वारा चित्रण
असम कैबिनेट ने 23 जून को राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत बुक करने का फैसला किया, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा।
असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर की उच्च दर है और प्राथमिक कारण बाल विवाह है।
कैबिनेट की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सरमा ने कहा, “प्रतिबंधित उम्र” में राज्य में औसतन 31% शादियां होती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, “14-18 वर्ष की आयु की लड़कियों से विवाह करने वाले पुरुषों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और इस कानून के तहत उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।”
उन्होंने कहा कि पुलिस को राज्य भर में बाल विवाह के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
सरमा ने कहा कि प्रत्येक गांव में एक बाल संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और ग्राम पंचायत सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले किसी भी बाल विवाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं।