आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर मंगलवार को अदालत की अवमानना के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी को एक महीने के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दो हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जानकारी के अनुसार, श्री धर्मा रेड्डी को कर्मचारियों द्वारा दायर एक मामले में तीन संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश दिया गया था। आदेश लागू नहीं होने पर कर्मचारियों ने फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मंगलवार को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर कोर्ट ने ईओ को एक माह कैद की सजा सुनाई है। ईओ को अगले दो सप्ताह के भीतर न्यायिक रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।