स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर यूपी के मेयर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक दृश्य। फ़ाइल | फोटो साभार : सुशील कुमार वर्मा

सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि जिन विचाराधीन कैदियों को ज़मानत मिल गई है, लेकिन ज़मानत और ज़मानत बांड भरने के लिए बहुत गरीब हैं, उन्हें सात दिनों के भीतर रिहा कर दिया जाए।

शीर्ष अदालत ने अंडरट्रायल कैदियों को “अस्थायी जमानत” देने का भी सुझाव दिया है ताकि वे बाहर जा सकें और जमानत बांड और ज़मानत की व्यवस्था कर सकें।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली खंडपीठ का आदेश जनवरी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) की एक रिपोर्ट के मद्देनजर आया था कि लगभग 5,000 विचाराधीन कैदी अदालतों द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद जेल में थे। वे या तो कई मामलों में अभियुक्त थे, या जमानत शर्तों का पालन करने के लिए बहुत गरीब थे।

एमिकस क्यूरी, अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने कहा कि इन 5,000 कैदियों में से 2,357 को कानूनी सहायता प्रदान की गई और 1,417 को रिहा कर दिया गया, लेकिन कैदियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मौलिक उल्लंघन जारी है।

डिजिटल परिवर्तन

श्री अग्रवाल ने कहा कि देश भर की 1,300 जेलों में इस्तेमाल होने वाले ई-जेल सॉफ्टवेयर में बदलाव के लिए गृह मंत्रालय, एनएएलएसए और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ बैठकें की जा चुकी हैं, ताकि इन कैदियों की डिजिटल रूप से पहचान की जा सके। अलग श्रेणी जिसे “जमानत-आउट-पर-नहीं-रिलीज़” कहा जाता है।

एनएएलएसए की रिपोर्ट में दिखाई गई तत्परता और श्री अग्रवाल के सुझावों से सहमत होते हुए शीर्ष अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए सात निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी बेल-आउट विचाराधीन कैदी गरीबी के कारण जेल में न रहे।

एक के लिए, खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अदालतों को उसी दिन या अगले दिन जेल अधिकारियों को जमानत आदेशों की सॉफ्ट कॉपी भेजनी चाहिए।

खंडपीठ ने कहा कि जेल अधीक्षक को ई-जेल सॉफ्टवेयर में जमानत की तारीख दर्ज करनी चाहिए। अगर किसी विचाराधीन कैदी को जमानत मिलने के सात दिनों के भीतर रिहा नहीं किया जाता है तो जेल अधिकारियों को संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को सूचित करना चाहिए। डीएलएसए जेल का दौरा करने के लिए एक स्वयंसेवक या एक वकील की प्रतिनियुक्ति करेगा और “कैदी को उसकी रिहाई के लिए हर संभव तरीके से सहायता करेगा”।

‘अस्थायी जमानत’

जमानत देने की तारीख और रिहाई की तारीख दर्ज करने के लिए एनआईसी ई-जेल सॉफ्टवेयर में अलग-अलग फील्ड बनाने के लिए “प्रयास” करेगा। यदि किसी बंदी को सात दिनों में रिहा नहीं किया जाता है, तो एक स्वचालित मेल सचिव, डीएलएसए को भेजा जाना चाहिए।

पैरालीगल वालंटियर या प्रोबेशन अधिकारी ऐसे कैदियों की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछताछ करेंगे और जमानत की शर्तों में ढील देने के अनुरोध के साथ अदालत के समक्ष पेश करेंगे।

खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अदालतें, उचित मामलों में, कैदियों को “अस्थायी जमानत” दे सकती हैं ताकि वे ज़मानत और ज़मानत बांड की व्यवस्था कर सकें।

जिन मामलों में जमानत बांड जमानत के एक महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं किए गए थे, संबंधित अदालत “हो सकता है स्वप्रेरणा मामले को उठाएं और विचार करें कि क्या जमानत की शर्तों में संशोधन/छूट की आवश्यकता है”।

खंडपीठ ने कहा कि अदालतों को स्थानीय जमानत पर जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी उपलब्धता अक्सर जमानतदारों को रिहा करने में देरी का कारण रही है।

By MINIMETRO LIVE

Minimetro Live जनता की समस्या को उठाता है और उसे सरकार तक पहुचाता है , उसके बाद सरकार ने जनता की समस्या पर क्या कारवाई की इस बात को हम जनता तक पहुचाते हैं । हम किसे के दबाब में काम नहीं करते, यह कलम और माइक का कोई मालिक नहीं, हम सिर्फ आपकी बात करते हैं, जनकल्याण ही हमारा एक मात्र उद्देश्य है, निष्पक्षता को कायम रखने के लिए हमने पौराणिक गुरुकुल परम्परा को पुनः जीवित करने का संकल्प लिया है। आपको याद होगा कृष्ण और सुदामा की कहानी जिसमे वो दोनों गुरुकुल के लिए भीख मांगा करते थे आखिर ऐसा क्यों था ? तो आइए समझते हैं, वो ज़माना था राजतंत्र का अगर गुरुकुल चंदे, दान, या डोनेशन पर चलती तो जो दान देता उसका प्रभुत्व उस गुरुकुल पर होता, मसलन कोई राजा का बेटा है तो राजा गुरुकुल को निर्देश देते की मेरे बेटे को बेहतर शिक्षा दो जिससे कि भेद भाव उत्तपन होता इसी भेद भाव को खत्म करने के लिए सभी गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे भीख मांगा करते थे | अब भीख पर किसी का क्या अधिकार ? आज के दौर में मीडिया संस्थान भी प्रभुत्व मे आ गई कोई सत्ता पक्ष की तरफदारी करता है वही कोई विपक्ष की, इसका मूल कारण है पैसा और प्रभुत्व , इन्ही सब से बचने के लिए और निष्पक्षता को कायम रखने के लिए हमने गुरुकुल परम्परा को अपनाया है । इस देश के अंतिम व्यक्ति की आवाज और कठिनाई को सरकार तक पहुचाने का भी संकल्प लिया है इसलिए आपलोग निष्पक्ष पत्रकारिता को समर्थन करने के लिए हमे भीख दें 9308563506 पर Pay TM, Google Pay, phone pay भी कर सकते हैं हमारा @upi handle है 9308563506@paytm मम भिक्षाम देहि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *